Mangla Pashu Bima Yojana : अब गाय-भैंस की मौत पर भी मिलेगा 40,000 का मुआवज़ा

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Mangla Pashu Bima Yojana की शुरुआत

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं की बीमा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल मुफ्त में आप अपने पशुओं की बीमा करा सकते हैं।यदि आप पशुपालक हैं और गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या ऊंट रखते हैं तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और 21 लाख से ज्यादा पशुओं की बीमा की जा रही है।

Mangla Pashu Bima Yojana आवेदन की तिथि

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2025 रखी गई है। आवश्यकता पड़ने पर इस तारीख को बढ़ाया भी जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी और 1 लाख ऊंट का बीमा किया जाएगा।प्रत्येक परिवार से अधिकतम 2 गाय, 2 भैंस, 10 भेड़, 10 बकरी और 1 ऊंट या ऊंटनी का बीमा कराया जा सकता है।

Mangla Pashu Bima Yojana से मिलने वाला लाभ

अगर बीमित पशु की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुआवजा राशि पशु के प्रकार और उसकी उत्पादन क्षमता (जैसे गाय और भैंस के दूध देने की क्षमता) के अनुसार तय की जाएगी।

गाय, भैंस और ऊंट के लिए अधिकतम 40000 रुपये तक और भेड़ व बकरी के लिए 4000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

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Mangla Pashu Bima Yojana में कीमत का निर्धारण

क्र.स. पशु का प्रकार बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक

1. गाय (दुधारू) रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु

2. भैस (दुधारू) रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु

3. बकरी (मादा) अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु

4. भेड़ (मादा) अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु

5. ऊंट (नर एवं मादा) अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु

Mangla Pashu Bima Yojana में जरूरी दस्तावेज़

बीमा कराने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है – जन आधार कार्ड। परिवार का जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के समय कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर जरूरी होगा, क्योंकि उसी पर ओटीपी भेजा जाएगा।

Mangla Pashu Bima Yojana में ऑनलाइन आवेदन  कैसे करे

  1. सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं।
  2. “रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें” पर क्लिक करें।
  3. शर्तें पढ़कर सहमति दें और जन आधार कार्ड नंबर डालें।
  4. ओटीपी डालकर वेरिफाई करें।
  5. परिवार की डिटेल अपने आप भरकर आ जाएगी।
  6. नॉमिनी का नाम चुनें और पशु के साथ अपनी फोटो अपलोड करें (2MB तक)।
  7. जिस पशु का बीमा कराना है, उसकी संख्या और कान पर लगे टैग नंबर दर्ज करें।
  8. पशु की उम्र और दूध की क्षमता (यदि गाय/भैंस है) भरें।
  9. गोपाल कार्ड और लखपति दीदी योजना से जुड़े दस्तावेज़, यदि लागू हों, अपलोड करें।
  10. अंत में सेव और सबमिट पर क्लिक करें।

फॉर्म सेव होने के बाद आप उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ अपने पास रख सकते हैं।

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Mangla Pashu Bima Yojana में सत्यापन और प्रमाण पत्र

फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके क्षेत्र का सरकारी पशु चिकित्सक आपके पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेगा। ध्यान रहे कि जिस पशु का बीमा हो रहा है, उसके कान पर टैग लगा होना अनिवार्य है।

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