Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana : फसल क्षति में किसानों को मिलेगी 4000 तक की राशि

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Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana


Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana

फसल राहत योजना झारखंड राज्य सरकार की एक पहल है।जिसकी  शुरूआत 2022 में प्रधान मंत्री के आदेशानुसार राज्य  सरकार द्वारा की थी। झारखंड सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक दुर्घटनाओं से होने वाली फसल क्षति से बचाने के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) शुरू की है। यह योजना सार्वजनिक धन और किसानों के कल्याण दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान आदि के कारण फसल क्षति से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।आर्थिक सहायता फसल की क्षति के ऊपर निर्भर करती है जो की 20% से 86% तक की क्षति की मान्यता रहती है जिसमे प्रति एकड़ किसानों को आर्थिक सहायता प्रतिशत के हिसाब से प्रदान की जाती है। इस योजना में झारखण्ड के लघु एवं सीमांत किसानों ही पात्र होंगे।

Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ

इस योजना में किसानों को होने वाली क्षति के अन्तर्गत किसान  निम्न रूप  से आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है

फसल क्षति का प्रतिशत

राशि 

20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक

3000-3100

40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक

3300-3500

60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक

3600-3750 

76  प्रतिशत से 86  प्रतिशत तक

3800-4000

 Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana की पात्रता

  • किसान झारखण्ड का मूल्य निवासी होना चाहिए।
  • किसान लघु या सीमांत होना चाहिए।
  • आवेदन के लिए किसान की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • किसान की निजी भूमि होनी चाहिए।
  • योजना के तहत आने वाली फसलों को उगाना
  • प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक दुर्घटना से फसल क्षति का प्रमाण प्रस्तुत करना
  • किसान का ख़ुद का बैंक खाता होना चाहिए

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Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojan आवश्यक दस्तावेज

  • किसान का आधार कार्ड।
  • किसान का खाता विवरण।
  • भूमि का प्रमाण पत्र।
  • किसान का मोबाइल नंबर।
  • किसान की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • मूल्य निवासी प्रमाण पत्र।
  • फसल क्षति प्रमाण पत्र।

Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojan में आवेदन कैसे करे

झारखंड राज्य फसल राहत योजना में आवेदन के लिए आपको पहले पात्र होना पड़ेगा जिसके बाद ही आप योजना में आवेदन के सकते है उसके लिए आपके पास आपका फसल क्षति का विवरण या प्रमाण होना चाहिए जो की आवेदन के लिए महत्वपूर्ण है झारखंड राज्य फसल राहत योजना में आवेदन के लिए  आपको अधिकारी वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/hi/ में जाकर आवेदन के लिए पंजीयन करना होगा उसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। जिसके बाद आप अपने दस्तावेज का सत्यापन करेंगे और अपनी समस्या को प्रस्तुत करेंगे जिससे आपको आपकी हानि को देख के राशि प्रदान की जाती है।जो की आपके बैंक खाते  में प्रदान की जाती है।

2 thoughts on “Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana : फसल क्षति में किसानों को मिलेगी 4000 तक की राशि”

  1. Pingback: PM Kisan Tractor Yojana : जानिये योजना की सच्चाई और किसानों के लिए इसका सच

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