Tar Fencing Yojana किसानों को खेत की सुरक्षा पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी,ऐसे करे आवेदन

Tar Fencing Yojana

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Tar Fencing Yojana

मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ मिलकर फसल सुरक्षा की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है जिसमें सरकार द्वारा किसानों को खेतों में  पशुओं से बचने के लिए एवं खेत की अन्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को तार फेंसिंग योजना के तहत  सब्सिडी प्रदान किया जा रही है

यह योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत चलाई जा रही है। जिसका मुख्य घटक सुरक्षित खेती है एवं अपघटक फेंसिंग योजना है जिसके माध्यम से किसानों को लाभ मिलेगा

Tar Fencing Yojana  का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है –

फसलों को पशुओं और अन्य नुकसानों से बचाना।

उद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढ़ाना।

किसानों की आय में वृद्धि करना।

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Tar Fencing Yojana   का लाभ कितना और किस प्रकार मिलेगा?

  • एक किसान अधिकतम 1000 रनिंग मीटर तक फेंसिंग का लाभ ले सकता है।
  • फेंसिंग का ढांचा: चार रनिंग लाइन तार, लोहे के खंभों के साथ, जिनके बीच 10 फीट की दूरी होनी चाहिए।
  • किसानों को इसमें 50% तक का अनुदान मिलेगा।

खर्चा:

किसानो को खेत में फेंसिंग के लिए प्रति रनिंग मीटर खर्च: ₹300 की लगत आती है जिसमें सरकार किसानों  को Tar Fencing Yojana  के तहत  ₹150 प्रति मीटर का अनुदान दे रहे है

Tar Fencing Yojana का लाभ कौन ले सकता है (Eligibility)

  • आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी और किसान होना चाहिए।
  • उसके पास स्वयं की कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • किसान ने पहले इस योजना में पहले आवेदन न किया हो।
  • किसान को यह लाभ तभी मिलेगा जब वह MIDH योजना के अन्य घटकों के साथ एकीकृत होकर आवेदन करे।

Tar Fencing Yojana की आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ( Horticulture & Food Processing Department Portal )अधिकारी वेबसाइट में जाकर आपको आवेदन करना होगा

Tar Fencing Yojana ke  जरूरी दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • खतौनी / जमीन की नकल
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • एससी/एसटी किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र
  • अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के सहायक संचालक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं।

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Tar Fencing Yojana  किन जिलों में लागू है

यह योजना अभी पूरे प्रदेश में लागू नहीं हुई है।साल 2025 में केवल 19 जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें शामिल हैं बालाघाट,बैतूल,उज्जैन,सिहोर,रायसेन,ग्वालियर,अशोकनगर,शिवपुरी,आगर,धार,झाबुआ,रतलाम,नीमच,सागर,निवाड़ी, मैहर ,उमरिया,अनूपपुर शेष जिलों के किसानों को यह लाभ अगले वित्त वर्ष या आने वाले महीनों में दिया जाएगा।

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